मुरादाबाद, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिले के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 10 साल पहले गला रेतकर महिला की हत्या के दोषी को सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 14 छाया शर्मा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। खेत में पशु जाने के विवाद में करीब 10 साल पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के भायपुर गांव निवासी फूल कुमार ने 28 मई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। फूल कुमार ने बताया था कि उसकी मां ओमवती देवी (50) दोपहर करीब दो बजे पशु चराने जंगल गई थीं। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटीं तो वह अपने भाई ध्यान सिंह और शीशपाल के साथ मां की तलाश में जंगल पहुंचे। गांव के ही बिहारी सिंह के खेत में पशु चर रहे थे और अजय सिंह के खेत में उनकी मां का शव पड़ा था। कुछ दूर पर दरांती पड़ी थी, जिससे गला रेतकर ओमवती की हत्या की गई थी।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की तो हत्या में गांव के ही देवेंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने कहा कि खेत में पशु जाने पर उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी थी। फिर मौके से भाग गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 14 छाया शर्मा की अदालत में हुई। 15 गवाहों ने अदालत में पेश होकर आरोपित के खिलाफ गवाही दी। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित देवेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल