Haryana

हरियाणा में पुराने वाहनों की होगी स्क्रैपिंग व रि-साइक्लिंग

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी अधिसूचना, स्क्रैपेज उद्योग लगाने पर मिलेगा अनुदान व छूट

चंडीगढ़, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित की है। इससे राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व रि-साइकिलिंग होगी और जगह-जगह कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों का दोबारा उपयोग हो सकेगा।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी की गई अधिसूचना के बारे में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी ने पुराने डीजल वाहनों की 10 व पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष तक पासिंग सीमा अवधि तय करने बाद कंडम वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से वाहनों के पुर्जों की रि-साइक्लिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाव होगा और अर्थ व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ होगा और जनता को सड़काें, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी।

इस पॉलिसी को हरियाणा सरकार उद्योग का दर्जा देगी। हरियाणा में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नीति के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंचरणा विभाग के माध्यम से 10 वर्ष की लीज पर देने का माड्यूल तैयार करेगा।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भूमि को छोड़कर संर्पूण परियोजना की 10 प्रतिशत लागत तथा औद्योगिक श्रेणी के डी ब्लाक में शत प्रतिशत तथा बी व सी श्रेणी के ब्लाक में 75 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का होगा। इसके अलावा राज्य के युवाओं के कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले 10 ऐसे उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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