Uttar Pradesh

पंपों पर लगेंगे नो हेलमेट-नो फ्यूल के बोर्ड

-जिलापूर्ति कार्यालय ने संचालकों को दिया सात दिन का समय

-हादसों पर योगी सरकार गंभीर, अयोध्या जनपद में भी शुरू हुई कड़ाई

अयोध्या, 19 जनवरी (Udaipur Kiran) । सड़क हादसे को लेकर गंभीर योगी सरकार के आदेशों का अमल जिले में भी शुरू हो गया है। इसके लिए जिले के सभी पेट्रोल पंपों को सात दिन के भीतर नो हेलमेट-नो फ्यूल का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यह आदेश जारी कर दिया गया है कि 26 जनवरी से किसी भी बाइक सवार को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल प्रदेश में हो रहे सड़क हादसे को लेकर योगी सरकार गंभीर हो गई है। आठ जनवरी को परिवहन आयुक्त की तरफ से इस संदर्भ में पत्र भी जारी किया गया, जिस पर अमल करने के लिए जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति विभाग को निर्देशित किया था। विभाग की ओर से जिले के सभी पम्प चालकों को नो फ्यूल-नो हेलमेट का बोर्ड लगाने को निर्देशित किया गया है।

सीसीटीवी सक्रिय रहने चाहिए

जिलापूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्र ने बताया कि सभी पेट्रोल पम्प पर आगामी 7 दिवस में डीजल/पेट्रोल पम्प परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करें कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक ने हेलमेट न पहना हो। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

इस एक्ट के तहत है दंड का प्रावधान

इन प्रावधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय है। इसमें जुर्माने का प्रावधान रहेगा।

(Udaipur Kiran) / पवन पाण्डेय

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