West Bengal

आरजी कर कांड :  पीड़िता के पिता ने कोर्ट में जताई भावुक प्रतिक्रिया

कोलकाता, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) शनिवार को सियालदह अदालत ने आरजी कर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सिविक वोलंटियर संजय राय को दोषी करार दिया। जैसे ही न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया, पीड़िता के पिता भावुक हो गए और अदालत में फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारे विश्वास की लाज रखी है।

फैसले के बाद जब न्यायाधीश अनिर्बाण दास अपनी सीट से उठकर जाने वाले थे, तभी पीड़िता के पिता ने रुककर अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। न्यायाधीश ने उन्हें बोलने की अनुमति दी। फफक कर रोते हुए उन्होंने कहा, आपने हमारे विश्वास को सही साबित किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वे सोमवार को उनकी बात सुनेंगे, जब आरोपित की सजा का ऐलान किया जाएगा।

हालांकि, शुक्रवार को पीड़िता के पिता ने कहा था कि वे अदालत के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। उनका कहना था, जो लोग यह कहेंगे कि न्याय मिल गया है, मैं उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा।

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) और 103 (1) (हत्या) के तहत आरोपित संजय राय को दोषी ठहराया।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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