झज्जर, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिले की तहसील बादली के विभिन्न गांवों में बिना लाइसेंस, सीएलयू और एनओसी प्राप्त किए अवैध कॉलोनियों का विकास किए जाने के मामलों में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार याकूबपुर, दादरी तोय, श्योजीपुर और औरंगपुर गांवों में अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा था जिस पर कार्रवाई की गई है।
प्रशासन द्वारा याकूबपुर के खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1। दादरी तोय के खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2। श्योजीपुरा के खसरा नंबर 24//13, 14,18, 26 तथा औरंगपुर के खसरा नंबर 37//11 पर किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने को प्रतिबंधित किया गया है। नियमानुसार इन खसरा नंबरों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) प्रदान करने और इन नंबरों में किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज जांच लें। अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने से भविष्य में कानूनी और आर्थिक नुकसान हो सकता है।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज