झुंझुनू, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । पोक्सो के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को 20—20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी नाबालिगा को कोटा ले गया। जहां पर उसे एक जगह पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया तो दूसरा नाबालिगा को मुंबई ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक सिंघाना थाने में 7 नवंबर 2022 को 16 वर्षीया पीड़िता की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था कि वह छह नवंबर 2022 को अकेली सिंघाना बाईपास चौराहे पर सब्जी लेने गई थी। जहां पर आरोपी अलवर जिले के सिरवास निवासी 27 वर्षीय आकाश मीणा पुत्र मोहनलाल मीणा उसे बहला फुलाकर पहले निजामपुर ले गया। जहां से खेतड़ी ले गया। इसके रखा गया। इस दौरान नाबालिगा के साथ आकाशी मीणा ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद 21 नवंबर 2022 को आरोपी पीड़िता को लेकर सिंघाना पहुंचा। जिसके बाद पीड़िता ने सारी आप बीती बताई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी आकाश मीणा को गिरफ्तार किया। वहीं चार्जशीट पोक्सो कोर्ट में पेश की। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं 39 दस्तावेजों के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी आकाश मीणा को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए कारावास की सजा तथा कुल 50 हजार रूपए का और जुर्माना लगाया गया है। आरोनी पर कुल 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवी की।
इधर, दूसरे मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और कुल एक लाख 10 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले के अनुसार 10 अक्टूबर 2021 को पिलानी थाने में 15 साल दो महीने की उम्र की पीड़ित नाबालिगा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि वह 10 अक्टूबर 2021 को घर के बाहर झाड़ू निकाल रही थी। तभी आरोपी पिलानी के वार्ड नंबर 35 निवासी सोनू वाल्मिकी पुत्र कृष्ण वाल्मिकी आया। उसने पीड़िता को साथ चलने के लिए बोला। लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। जिसके बाद आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर एक मकान पर ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
यहां से आरोपी पीड़िता को मुंबई ले गया। जहां पर आरोपी ने अपने जीजा के मकान पर दो—तीन दिन रखा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। यहीं पर आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो क्लिप बना ली। जबरदस्ती शादी भी कर ली। शादी के बाद आरोपी सोनू वाल्मिकी पीड़िता के साथ मारपीट करता और अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकाता था। जिसके बाद पीड़िता मौका पाकर आरोपी के चंगुल से भागकर मुंबई में एक पुलिस थाने पहुंची। जहां से उसने अपने पिता को फोन कर सारी आप बीती बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सोनू वाल्मिकी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। दौरान ट्रायल 17 गवाहों के बयान करवाए गए है। वहीं 29 दस्तावेजों के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू वाल्मिकी को पोक्सो समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। सोनू वाल्मिकी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और कुल एक लाख 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में भी राज्य सरकार की ओर से दमदार तर्कों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता व विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवरी की है।
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(Udaipur Kiran) / रमेश