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केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई 17 मार्च को

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुनवाई टालने की मांग का केजरीवाल की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी की ओर से जमानत का विरोध चुनाव प्रोपेगैंडा है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए। ईडी इस मामले को इसलिए लंबित रखना चाहती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। चौधरी ने कहा कि ये सातवीं बार है जब ईडी ने सुनवाई टालने की मांग की है।

इससे पहले 7 अगस्त, 2024 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

दरअसल, 20 जून, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने मनी लांड्रिंग के मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इस आदेश को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 21 जून 2024 को हाई कोर्ट ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दिया था। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है और सीबीआई के मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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