कोलकाता, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गुराप में पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने 54 दिनों के भीतर दोषी अशोक सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस निर्णय पर न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज, अदालत ने गुड़ाप की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड सुनाया है, और मैं न्यायपालिका के इस कदम के लिए धन्यवाद देती हूं।
उन्होंने हुगली ग्रामीण जिला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गहन जांच की भी सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप 54 दिनों में ट्रायल प्रक्रिया पूरी हुई और दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।
मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा दिल परिवार के साथ है, और मैं उनके दर्द को साझा करती हूं।
उन्होंने यह भी कहा कि दुष्कर्मी का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। हम सभी मिलकर कठोर कानून, सामाजिक सुधार, प्रभावी और प्रशासन के माध्यम से अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएंगे। ऐसा कोई अपराध बिना सजा के नहीं रहेगा।
यह मामला 24 नवंबर को सामने आया था, जब अशोक सिंह ने पांच वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।
बच्ची के पिता ने उसे घर पर न पाकर खोजबीन शुरू की और अशोक के घर में बच्ची का रक्तरंजित शव पाया।
पुलिस ने अशोक सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया और नौ दिसंबर को आरोपपत्र दाखिल किया। 11 दिसंबर को मुकदमा शुरू हुआ और 54 दिनों बाद अदालत ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि सजा सुनाए जाने का दिन बच्ची का जन्मदिन भी था, जिससे परिवार को न्याय मिला।
इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैलाया था, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की सराहना की है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर