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हाईकोर्ट ने मो. जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 16 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद के विवादित वीडियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दर्ज मुकदमे में मो. जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ दी। न्यायालय ने राज्य सरकार को जुबैर के वकील की ओर से जवाबी हलफनामे के साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने की अनुमति दी है। इससे पहले 6 जनवरी को जुबैर को राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था।

बतादें कि यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। जुबैर ने मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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