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बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

-याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

नई दिल्ली, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2024 को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि संसद से अयोग्यता के लिए संविधान ने उचित प्रावधान किया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत केवल अनुमानों के आधार पर अयोग्यता अपने आप नहीं हो जाती है। संविधान के दायर में इसकी पड़ताल होती है तब अयोग्यता होती है। इसके लिए चुनाव याचिका दायर करनी होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है। ऐसे में याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

याचिका वकील अमित कुमार दिवाकर ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि बीसीआई चेयरमैन का पद लाभ का पद है, ऐसे में मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। याचिका में कहा गया था कि मनन कुमार मिश्रा एक ही साथ बीसीआई के चेयरमैन और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों संवैधानिक पद हैं। उल्लेखनीय है कि मनन कुमार मिश्रा हाल ही में बिहार से भाजपा के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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