
फिरोजाबाद, 15 जनवरी। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के एक दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना टूंडला क्षेत्र का है। 3 मार्च 2018 एक पिता अपनी 9 वर्षीय पुत्री के साथ खेत पर था। पिता काम करने लगा उसी समय उसके गांव का लड़का जितेन्द्र आया और उसकी पुत्री को गेहूं के खेत में ले गया। पुत्री के रोने की आवाज आयी तो पिता ने देखा कि जितेंद्र उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है। पुत्री के मुंह में कपड़ा लगा था। पिता ने जितेन्द्र लोधी को मौके पर पकड़ लिया और लेकर आ रहा था तभी जयपाल व प्रेमपाल ने मारपीट व गाली गलौज कर जितेन्द्र को ले गये। पीड़ित पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मुमताज अली की अदालत में चला। एडीजीसी प्रेम सिंह वर्मा ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
