Madhya Pradesh

इंदौरः संभागायुक्त ने ली सहकारिता विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

इंदौरः संभागायुक्त ने ली सहकारिता विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

– मार्च 2025 तक अकार्यशील, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं के संबंध में योजनाबद्ध कार्ययोजना बनाते हुए वर्षान्त तक लक्ष्य पूर्ति के दिए निर्देश

इन्दौर, 15 जनवरी (Udaipur Kiran) । संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा बुधवार को सहकारिता विभाग अंतर्गत संभाग के संयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अकार्यशील संस्थाओं को कार्यशील बनाने, अकार्यशील/परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं के संबंध में पंजीयन निरस्तीकरण एवं अन्य नियमोचित वैधानिक कार्यवाहियों के संबंध में समीक्षा की गई। संभागायुक्त द्वारा बैठक में मार्च 2025 तक अकार्यशील, परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं के संबंध में योजनाबद्ध कार्ययोजना बनाते हुए वर्षान्त तक लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि इन्दौर संभाग में विभिन्न प्रकार की कुल 11308 सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। जिसमें कार्यशील संस्थाओं की संख्या 5269 तथा अकार्यशील संस्थाओं की संख्या 3054 एवं परिसमापन वाली संस्थाओं की संख्या 2985 है। इस संबंध में अकार्यशील एवं परिसमापन वाली लगभग 6000 संस्थाओं को सहकारी अधिनियम एवं पंजीकृत तथा विभागीय निर्देशों के अनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु पाक्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता को कार्यपूर्ति के निर्देश दिए गये। साथ ही परिसमापनाधीन संस्थाओं के संबंध में मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हुए निगरानी प्रक्रियांतर्गत प्रत्येक परिमसापकों को लक्ष्य देकर इसकी कार्यपूर्ति के निर्देश दिये गये।

संभागायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन के एजेण्डानुसार गठित की गई दुग्ध, मछली, वनोपज, आजीविका बहुप्रयोजन, सामूहिक कृषि इत्यादि संस्थाओं के संबंध में सबंधित विभागों से समन्वय करते हुए निराकरण किया जाये। दुग्ध संस्थाओं के संबंध में शासन के निर्देशानुसार परिसमापनाधीन/अकार्यशील संस्थाओं को पुनर्जीवित करने या मर्ज करने संबंधी कार्यवाही की जाये। वर्गवार संस्थाओं को चिन्हित कर विभागीय अमले को इस कार्य में संलग्न किया जाये। संभाग में पंजीकृत 994 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के संबंध में अकार्यशील एवं परिसमापन वाली संस्थाओं बाबत जिन संस्थाओं में जमीन नहीं है, उन्हें नियमानुसार सम्पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाये। यदि योग्य हो तो जिन संस्थाओं का कार्य समाप्त हो चुका है, उन्हें रहवासी, मेंटेनेंस, सुरक्षा, गार्डनिंग संस्थाओं में पंजीकृत कराने संबंधी विचारण में लिया जाये।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने निर्देश दिये कि जिलों के कलेक्टर्स से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव सहकारिता द्वारा गत 16 अक्टूबर 2024 को संभाग स्तरीय समीक्षा में दिए गए निर्देशों के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही मार्च 2025 समाप्ति के पूर्व करना सुनिश्चित करें। बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता बी.एल. मकवाना, इन्दौर के उपायुक्त एम.एल. गजभिये एवं अन्य जिलों से आये उप/सहायक आयुक्त उपस्थित थे।

(Udaipur Kiran) तोमर

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