Uttar Pradesh

गैंगलीडर अभियुक्त की 10 लाख से अधिक की चल, अचल सम्पत्ति कुर्क 

संपत्ति कुर्क करती पुलिस टीम

फिरोजाबाद, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । थाना खैरगढ़ पुलिस टीम ने राजस्व टीम के साथ सोमवार को गैगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर अभियुक्त की 10 लाख से अधिक की चल, अचल सम्पत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है।

सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना खैरगढ़ पुलिस टीम ने सोमवार को राजस्व टीम के साथ थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ बन्टू पुत्र सुघर सिंह निवासी ककरेठ, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में 14,20,000 रुपयों में से शेष 10,20,000 रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 9 जनवरी को इसकी 4 लाख की सम्पत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई थी।

गैंगलीडर अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ बन्टू की कुल मूल्य 14 लाख 20 हजार रूपये (14,,20,000 रूपये) की चल, अचल सम्पत्ति कुर्क कर की जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। यह गैंगलीडर अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौज, लूट पाट करने, जान से मारने की नियत से हमला करने जैसे अपराध कारित करता है। गैंगलीडर अभियुक्त अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित करता है। जिससे इसके द्वारा जमीन व गाड़ी खरीदी गयी हैं। अभियुक्त द्वारा जमीन को अपनी माँ पुष्पा देवी पत्नी सुघर सिंह के नाम से खरीदा गया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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