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सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज 

नई दिल्ली, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज हुए। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आज अभियोजन पक्ष के दो गवाहों अनुज सिन्हा और एनडी पंचोली का बयान दर्ज किया। जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने दोनों गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन किया। उसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों रणबीर सिंह और अरुण कुमार गुप्ता को बयान दर्ज कराने के 28 जनवरी को समन जारी किया।

बता दें कि 12 नवंबर 2024 को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था। जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया। 3 अक्टूबर 2024 के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था। लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो।

बता दें कि टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा।

जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था। टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपित सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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