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गैंगस्टर के 20 साल पुराने मामले में दोषी को ढाई साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने सोमवार को 20 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना ठाकुरद्वारा कोतवाली में 06 फरवरी 2004 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रणधीर सिंह ने कटघर के पीरजादा निवासी इलियास पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित इलियास को गैंगस्टर एक्ट का दोषी ठहराते हुए ढाई साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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