सुकमा, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) ।सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस बल एवं डीआरजी सुकमा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2023 में 02 ग्रामीणों की हत्या करने की घटना में शामिल थे। यह जानकारी आज (शुक्रवार) सुकमा एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार ने एक प्रेस नोट जारी करके दी है। गिरफ्तार सभी नक्सलियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली उपस्थित की सूचना पर 08 जनवरी को चिंतागुफा थाना से डीआरजी एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए ताड़मेटला के जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान कर ग्राम ताड़मेटला के जंगल क्षेत्र में खेत लाड़ी के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये आरोपितों से पुछताछ करने पर अपना नाम सोड़ी देवा पिता स्व.पोज्जा (सीएनएम सदस्य, दुलेड़ आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम ताड़मेटला स्कूलपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा, माड़वी माड़ा पिता स्व. हुंगा (मिलिशिया सदस्य) 25 वर्ष ग्राम ताड़मेटला माडेमपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा, सोड़ी भीमा पिता हिड़मा (मिलिशिया सदस्य, दुलेड़ आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम ताड़मेटला स्कूलपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा तथा मोटू उर्फ अश्विन उर्फ पोड़ियाम देवा (मिलिशिया सदस्य, मेट्टागुडेम आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम मेट्टागुड़ा थाना पामेड़ जिला बीजापुर का का होना बताया।
पकड़े गए आरोपितों से कड़ाई से पुछताछ करने पर उन्होंने अपने अन्य नक्सल साथियों के साथ मिलकर ग्राम ताड़मेटला थाना चिंतागुफा के कवासी सुक्का पिता कवासी जोगा एवं माड़वी गंगा पिता माड़वी मुक्का को पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में मोरपल्ली के जंगल में जन अदालत लगाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में अप.क्र.05/2023 धारा- 147, 148, 149, 302, 343, 364, ता0हि0 25, 27 आर्म्स एक्ट, जोडना धारा 8(1)(3)(5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, एवं थाना चिंतागुफा में अप.क्र.06/2023 धारा- 147, 148, 149, 302, 343, 364, ता0हि0 25, 27 आर्म्स एक्ट,जोडना धारा 8(1) (3) (5) छ.ग. विशेष सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। उपरोक्त पकडे़ गये नक्सली आरोपित घटना कारित करने के पश्चात विगत एक वर्ष से से फरार चल रहे थे।
(Udaipur Kiran) / मोहन ठाकुर