कोलकाता, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) । इस साल के कोलकाता पुस्तक मेले में जनतांत्रिक अधिकार रक्षण समिति (एपीडीआर) को स्टॉल नहीं मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि गिल्ड एक निजी संस्था है, इसलिए इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
एपीडीआर ने गिल्ड पर स्टॉल आवंटन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गिल्ड ने अदालत में तर्क दिया कि एपीडीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और कैटलॉग जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने में विफल रहा। एपीडीआर ने अदालत में स्वीकार किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि गिल्ड कोई सरकारी कार्य नहीं करता और यह एक स्वतंत्र निजी संस्था है। ऐसे में एपीडीआर की याचिका स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, न्यायमूर्ति सिन्हा ने एपीडीआर को सलाह दी कि वे स्टॉल के लिए संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें। कोलकाता पुस्तक मेला इस वर्ष 28 जनवरी से नौ फरवरी तक आयोजित होगा।
इस बीच, बांग्लादेश का पुस्तक मेले में हिस्सा लेना राजनीतिक अस्थिरता के चलते अनिश्चित है। गिल्ड के अध्यक्ष त्रिदिब कुमार चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बिना बांग्लादेश को आमंत्रित करना संभव नहीं है। एपीडीआर ने इस मुद्दे पर गिल्ड की आलोचना की थी और उनका मानना है कि इसी कारण उन्हें स्टॉल से वंचित किया गया।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर