नई दिल्ली, 09 जनवरी (Udaipur Kiran) । आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका पर चुनाव याचिका के रूप में कैसे सुनवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
यह याचिका विजय कुमार ने दायर की है, जिसमें चुनावी वादे के प्रचार पर रोक लगाने का निर्देश चुनाव आयोग को देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शिव शंकर पराशर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा मतदाताओं को ग़लत तरीके से लुभाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार खुद इस योजना से इनकार कर चुकी है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका पर चुनाव याचिका की तरह कैसे सुनवाई की जाए। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 जनवरी को उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव याचिका के बजाय जनहित याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं। आप याचिका को चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई कैसे की जाए, इस पर 10 जनवरी को दलीलें पेश करें ।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम