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वॉलीबॉल खिलाडियों के ट्रायल पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 9 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में वॉलीबॉल के 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे खिलाडियों के ट्रायल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए दस जनवरी तक का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दुष्यंत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि वॉलीबॉल के 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। इसके लिए भारतीय ओलम्पिक संघ ने गत 20 दिसंबर को पत्र जारी कर अनिश व्यास की अध्यक्षता में बने राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन को इस प्रतियोगिता के लिए खिलाडियों का चयन करने को कहा। इसकी पालना में राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन ने याचिकाकर्ताओं सहित अन्य खिलाडियों का चयन कर 28 दिसंबर को चयन सूची जारी कर दी। याचिका में कहा गया कि इसके बाद भारतीय ओलम्पिक संघ ने तेजस्वी सिंह की अध्यक्षता वाले राजस्थान ओलम्पिक एसोसिएशन को मान्यता दे दी। याचिका में कहा गया कि अब यह एसोसिएशन नए सिरे से खिलाडियों का ट्रायल कर रही है। जबकि याचिकाकर्ताओं का पूर्व में चयन हो चुका है और उनकी तैयारियां चल रही हैं। दो एसोसिएशन के झगडे में याचिकाकर्ता खिलाडियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान राजस्थान ओलम्पिक संघ की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि वे आगामी सुनवाई तक ट्रायल नहीं करेंगे। इस पर अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए दस जनवरी तक का समय दिया है।

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(Udaipur Kiran)

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