-हाईकोर्ट ने फेमिली कोर्ट जज मेरठ को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से केस की सुनवाई करने का दिया आदेश
प्रयागराज, 08 जनवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रही याची पत्नी को तलाक के मुकदमें में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है और केस की पैरवी करने वाले अटार्नी को भी अदालत में पेश होने से छूट दी है।कोर्ट ने कहा है कि याची सुनवाई की तिथि पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जिस दिन केस लगा हो़, पूरे दिन कार्यवाही से जुड़े रहने का भी निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत मेरठ को वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा केस की सुनवाई नौ माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने श्रीमती दीप्ती भाटिया बनाम राजेश सेठ केस की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना था कि प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत मेरठ में उसका पति के साथ तलाक का केस चल रहा है। वह अमेरिका रहती है। वह मामा के घर लखनऊ आती है। इसलिए केस मेरठ से लखनऊ स्थानांतरित किया जाय। कोर्ट ने केस स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया और कहा याची अमेरिका में रहती है, केस लखनऊ में सुना जाय या मेरठ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक अटार्नी को हर तारीख पर अदालत जाने का सवाल है, कोर्ट उसे अदालत में हाजिर होने से छूट देती है। केस कार्यवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर पूरी की जाय।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे