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पुराने पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट।

चीफ सेक्रेट्री राधा रतूड़ी व सेक्रेट्री लोक निर्माण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हुए पेश

नैनीताल, 8 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने देहरादून के आशन बैराज से निकलने वाली नहरों के ऊपर बने पुराने पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 जनवरी की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेट्री राधा रतूड़ी और लोक निर्माण विभाग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।

चीफ सेक्रेट्री ने कोर्ट को बताया कि सभी पुलों की जांच पूरी कर ली गई है और इन पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही, उन्होंने हल्के वाहनों को चलने की अनुमति देने की प्रार्थना की, क्योंकि रोक के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जीर्ण-शीर्ण पुलों की मरम्मत के लिए तत्काल बैठक कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष हुई। देहरादून निवासी रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आशन बैराज से निकलने वाली नहरों पर कई पुलों का निर्माण किया था, जिनकी भार क्षमता सीमित थी। राज्य सरकार द्वारा खनन की अनुमति देने के बाद इन पुलों पर भारी वाहन चलने लगे, जिससे पुलों की स्थिति खराब हो गई और बड़े हादसों की आशंका बढ़ गई।

जांच एजेंसियों ने भी इन पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही को असुरक्षित करार दिया है, क्योंकि उनकी भार वहन क्षमता समाप्त हो चुकी है। याचिका में इन पुलों की मरम्मत और भारी ट्रैफिक पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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