Uttrakhand

गोली मारकर हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

हरिद्वार, 8 जनवरी (Udaipur Kiran) । पुरानी रजिंश के चलते एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने तथा तमंचा रखने पर 3 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को इशारत अली ने कोतवाली मंगलौर में तहरीर देकर अपने पिता जब्बाद को गांव के ही अनुज उर्फ नीलू, उसके भाई बिट्टू तथा पिता जगपाल सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से प्रदीप के खेत में बुलाया था। जैसे ही उसके पिता जब्बाद खेत में पहुंचे तभी इन आरोपितों ने उसके पिता को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

गोली की आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया तो यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर करते हुए मौके से भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अनुज उर्फ नीलू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अनुज उर्फ नीलू पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम मंडावली थाना मंगलौर हरिद्वार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से तेरह गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय में आरोपी अनुज उर्फ नीलू को जब्बाद की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने तथा तमंचा रखने पर 3 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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