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पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य स​चिव को अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य स​चिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। विपक्षी कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की ओर से उनके अ​धिवक्ता ने नोटिस ले लिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की ति​थि नियत की है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रवीण टंडन ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था​ कि मामला पिटकुल उत्तराखंड से संबं​धित है। इस प्रकरण पर हाईकोर्ट ने 13 जून 2024 को याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश पारित कर कहा ​था कि याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर जीवन निर्वाह व चार माह के भीतर इस संबंध में जांच पूरी करें। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पिटकुल के महाप्रबंधक वि​धि प्रवीण टंडन को वि​भिन्न आरोपों में सात जून 2023 को निलंबित किया गया था। नियमानुसार निलंबन के पहले तीन माह तक संबं​धित अ​धिकारी को वेतन का पचार फीसदी और उनके बाद 75 फीसदी का भुगतान जीवन यापन के लिए किया जाता है। एक साल तक याचिकाकर्ता को कोई भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 13 जून 2024 को पिटकुल प्रबंधन को ​आदेश दिया कि सात दिन के भीतर याचिकाकर्ता के सभी देयकों का भुगतान किया जाए और चार माह में जांच पूरी की जाए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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