हमीरपुर, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । मंगलवार को छानी बुजुर्ग मामले में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी करने के लिए तत्कालीन एसएचओ एचडी सिंह 7 दिसम्बर 2014 को अपने हमराहियों के साथ छानी पहुंचे थे। जहां पता चला कि सभी आरोपित खेतों की तरफ निकल गए हैं, पुलिस टीम ने उनका पीछा किया।
टीकापुर खदान जाने वाले रास्ते में चार लोग भागते दिखे। पुलिस के ललकारने पर एक बदमाश ने एकनली बंदूक से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। मुठभेड़ में पुलिस ने दो बदमाशों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम राजाबाबू प्रजापति व कमल काछी बताया। भागने वालों में संजय सिंह निवासी कुपरा व देवीदीन यादव निवासी छानी खुर्द थे। चारों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश (डकैती) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी राजाबाबू प्रजापति, कमल काछी व देवीदीन यादव को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 13 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा