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दहेज हत्या के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या के दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नगला खंगर के गांव मढ़ावा में 30 अप्रैल 2019 को रेखा की अतिरिक्त दहेज के खातिर हत्या कर दी गई। रेखा के भाई बंटी ने पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसका कहना था राजू ने दूसरी पत्नी के साथ बहन की हत्या कर दी। जब वह तथा उसके पिता वहां पहुंचे तो बहन का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद रेखा के पति राजू उर्फ राजीव पत्र प्रेम प्रकाश के खिलाफ न्यायालय में दहेज हत्या 304 के आरोपी में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजू पर 15,000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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