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बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, याचिकाएं की खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 7 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में बीएड व छह माह का ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केवल उन बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को राहत दी थी जो इस आदेश के पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके थे और नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ये अभ्यर्थी अयोग्य माने गए थे। इस मामले की रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा था।

इन याचिकाओं पर पूर्व में सुनवाई तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी। मामले के अनुसार उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में केवल डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति थी, जिसे मोहित कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मानक एनसीटीई ने निर्धारित किया था लेकिन 2018 में एनसीटीई ने इसमें आंशिक संशोधन कर बीएड डिग्रीधारियों को छह माह का ब्रिज कोर्स करने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी थी। इस मामले में सरकार व एनसीटीई की ओर से कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई के इस संशोधन को रद्द कर दिया था और ‘देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में जारी अपने आदेश में कहा कि इस आदेश के पारित होने से पूर्व में जो बीएड डिग्री धारी ब्रिज कोर्स के साथ नियुक्ति पा चुके हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन सहायक अध्यापक प्राथमिक की नई भर्ती के लिये डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इस मामले की रिव्यू याचिका में बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने पर अब वे पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष व केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि वे उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

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(Udaipur Kiran) / लता

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