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आसाराम बापू को स्वास्थ्य के आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत, भक्तों से नहीं मिल सकेंगे 

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेप मामले में आसाराम बापू को स्वास्थ्य के आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम बापू को अपने भक्तों से मिलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आसाराम बापू 86 साल के हैं और उन्हें दिल की बीमारी के अलावा उम्र संबंधी कई बीमारियां हैं।

पिछले करीब 10 सालों से आसाराम राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं और करीब एक दर्जन से अधिक बार उनकी जमानत अर्जी खारिज चुकी है। यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। 20 अगस्त, 2013 को उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। इसके अलावा सूरत की दो बहनों ने भी 2001 में आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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