जबलपुर, 6 जनवरी (Udaipur Kiran) । नीट पीजी काउन्सलिंग – 2024 के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने सोमवार को डॉ. आयुष श्रीवास्तव सहित 14 अन्य चिकित्सकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं।
दरअसल, नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने हेतु क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गये हैं, जिसके अनुसार अब सामान्य तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 से अधिक है एवं आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 से अधिक है, वे उम्मीदवार काउन्सलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र घोषित किए गए हैं, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउन्सलिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है जिसमें च्वाइस फिलिंग होने के बाद 7 जनवरी को सीटों का आवंंटन परिणाम घोषित किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही वे उम्मीदवार जो 4 जनवरी के आदेश के पहले काउन्सलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं थे और नये पर्सेंटाइल मापदंड के हिसाब से पात्र हो चुके हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूसरे राउंड में शामिल करने की माँग की गई, मामले में याचिकार्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा एवं अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी करते हुए तर्क दिये गये कि याचिकाकर्ताओं को पात्र होने के बाबजूद काउन्सलिंग में शामिल होने से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चूँकि दूसरे राउंड की काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने को है इस स्थिति में नये मापदंड के आधार पर पात्र हुए उम्मीदवारों को अगले (मॉप-अप ) राउंड में ही सम्मिलित किया जा सकता है ।
हाई कोर्ट ने सोमवार देर शाम विस्तृत आदेश जारी कर याचिका में नोटिस जारी करते हुए शासन से दो हफ़्तों में जबाब माँगा है साथ ही अंतरिम आदेश पारित कर दूसरे चरण की काउन्सलिंग के सीट आवंंटन परिणामों पर रोक लगा दी है साथ ही याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरे चरण की काउन्सलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करने के आदेश दिये हैं ।
—————
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक