नई दिल्ली, 06 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारी को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा।
याचिका जमीर अहमद जुमलाना ने दायर किया था। याचिका में दिल्ली सरकार मुख्य सचिव(गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रशासक और आईएएस अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रुप में नियुक्त करने के दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 26 अगस्त, 2023 को पूरा हो गया था और उसके बाद किसी बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उप-राज्यपाल ने प्रशासक और सीईओ की नियुक्ति कर दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम