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जमानत बॉन्ड भरने से इनकार के बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

प्रशांत किशोर सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान

पटना, 06 जनवरी (Udaipur Kiran) । जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से 25 हजार के मुचलके पर जमनात मिल गई थी लेकिन उनके बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को आज भोर चार बजे पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद किशोर भूख हड़ताल पर थे। चुनाव रणनीतिकार प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का पांचवां दिन था।

पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन को अवैध माना गया। क्योंकि, यह प्रतिबंधित क्षेत्र में हुआ था। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बार-बार नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें किशोर और उनके समर्थकों से प्रदर्शन को गर्दनीबाग, निर्दिष्ट विरोध स्थल पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। किशोर और 43 समर्थकों को हिरासत में लिया गया और कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर सहित वाहनों को जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने किशोर के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि केवल उनके समर्थकों, जिन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया था, को बलपूर्वक हटाया गया। समर्थकों का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान किशोर को थप्पड़ मारा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स ले जाया गया लेकिन शुरू में उन्होंने जांच कराने से मना कर दिया।

यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां याचिकाकर्ता 13 दिसंबर की परीक्षा को रद्द करने और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी

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