फिरोजाबाद, 04 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना बसई मोहम्मदपुर के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका 10 मई 2024 को घर पर अकेली थी। उसी दौरान उसके घर पर महाराज सिंह पुत्र केहरी सिंह आया। वह कबीर पूरा का रहने वाला है। बालिका को अकेला देख उसने गलत नीयत से उसे पकड़ लिया। उसके साथ अश्लील हरकते की। बालिका ने चीखपुकार की। उसकी आवाज सुन पड़ोस के लोग आ गए। लोगों के आने पर महाराज सिंह वहां से चला गया। बालिका के पिता ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या दो संदीप कुमार सिंह की अदालत में चला।अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने महाराज सिंह को दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़