जयपुर, 02 जनवरी (Udaipur Kiran) । एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिला आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका में याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस पर छह जनवरी को सुनवाई होगी।
मामले में जुडे वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 नवंबर को मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। वहीं अदालत ने 22 नवंबर को मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश देते हुए यथा-स्थिति जारी रखने को कहा था। इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय ने गत 31 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती के ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए। विभाग का यह आदेश अदालत के आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही यथास्थिति के आदेश दे रखें हैं तो ट्रेनी एसआई को जिला आवंटित भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए और अवमानना करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में हुए पेपर लीक को आधार बनाते हुए याचिका दायर की है और भर्ती को रद्द करने की गुहार कर रखी है।
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(Udaipur Kiran)