Uttar Pradesh

बिजली बिल भुगतान के लिए शुरू हुई एकमुश्त समाधान योजना में सत्रह लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया फायदा

ए.के. शर्मा

लखनऊ, 31 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । विद्युत बिलों में लगे सरचार्ज में छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रथम चरण आज पूरा हो गया। तीन चरणों में चलने वाली योजना का दूसरा चरण एक जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। योजना के प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया, इससे 1372.09 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। इसमें से 1,28,382 नेवर पेड उपभोक्ता, 9,84,026 लांग अनपेड उपभोक्ता और 6,08,243 अन्य उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। डिस्काम स्तर पर दक्षिणांचल में 3,26,278 उपभोक्ता, केस्को में 4,591 उपभोक्ता, मध्यांचल में 5,01,844 उपभोक्ता, पूर्वांचल में 5,25,145 उपभोक्ता तथा पश्चिमांचल में 3,62,793 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को दी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत् केंद्रों में पंजीकरण कराना होगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराते समय 30 सितम्बर, 2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितम्बर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का ज्यादा लाभ मिलेगा। एक किलोवाट भार तक के तथा 05 हज़ार रुपए के मूल बकाये पर घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के द्वितीय चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सर्वाधिक 80 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किस्तों में भुगतान पर 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसी प्रकार 01 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ता तथा 05 हजार रूपये से अधिक के मूल बकाये के एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार तक के उपभोक्ताओं को अपने बकाये के एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट एवं किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।

(Udaipur Kiran) / उपेन्द्र नाथ राय

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