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निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 31 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दा​खिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। उसी के अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है। इसमें अब हस्तक्षेप न किया जाए क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम भी तैयार हो चुका है।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा व काशीपुर निवासी आनंद कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। नियम बनाने का अधिकार विधायिका को है। राज्य सरकार की 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

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(Udaipur Kiran) / लता

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