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लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 27 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की टंकड़ परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज 10 जनवरी तक पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आशीष वशिष्ठ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची का आरोप है कि वर्ष 2023 में प्रकाशित अपर निजी सचिव के 331 पदों की भर्ती के लिए जून में हुई टाइपिंग टेस्ट के दौरान परीक्षा कक्ष की बिजली कट गई, जिसकी वजह से कम्प्यूटर बंद हो गए। अभ्यर्थी निर्धारित समय में टाइप अपनी क्षमता अनुसार नहीं कर सके। इसीलिए परीक्षा पुनः कराए जाने की मांग की गई है।

आरोपों की जांच के लिए कोर्ट ने अगस्त में सीसीटीवी फुटेज तलब की थी लेकिन सभी याचियों की फुटेज अब तक पेश नहीं की जा सकी। आयोग के अधिवक्ता ने सभी याचियों की फुटेज पेश करने के लिए नौ जनवरी तक की मोहलत मांगी। इसपर न्यायालय ने केस को 10 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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