CRIME

राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत आठ अपराधी जिला बदर

राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत आठ अपराधी (तडीपार) जिला बदर

जयपुर, 26 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जयपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आठ अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले एवं आगामी लोक सभा चुनाव के मध्यनजर आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणदास निवासी नाहरगढ,राहुल सैनी निवासी शास्त्रीनगर, अशफाक खान निवासी शास्त्रीनगर,मोहम्मद मुस्तफा निवासी शास्त्रीनगर, अजीत सिंह राव निवासी माणकचौक, अब्दुल राशिद निवासी ब्रहमपुरी, इनायत हुसैन निवासी गलतागेट और सोहन लाल निवासी ब्रहमपुरी जयपुर को (तड़ीपार) जिला बदर किया गया है। जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को निष्कासित अवधि तक जिले की सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया । जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा,सीकर,टोंक, झुन्झुनू और अजमेर जिलों में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा संबंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

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(Udaipur Kiran)

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