हरिद्वार, 26 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान निर्वाचन अभ्यर्थियों के व्यय एवं लेखा प्रस्तुति संबंधी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत निर्वाचन अभ्यर्थियों को अपने व्यय का सही लेखा प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी अपने व्यय का सही प्रकार से लेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जांच व कार्रवाई के लिए समिति का गठन किया गया है जाएगी। व्यय पर्यवेक्षक टीम में क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी को नामित किया गया है।
समिति नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के जवाब की जाँच करने के पश्चात अभ्यर्थी से जवाब प्राप्त करने के 72 घण्टों के अन्दर प्रश्नगत व्यय के संबंध में निर्णय देगी।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला