मोरिगांव, 26 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मोरीगांव पुलिस द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही के कारण दो अपराधियों को न्यायालय द्वारा आज सजा सुनाई गई। मोरिगांव पुलिस ने एक्स पर जानकारी दी कि मोरीगांव पुलिस थाने के केस नंबर-227/16 में आरोपित संजय सतनामी और मंटू हीरा को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोरीगांव द्वारा धारा 408/34 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश