अररिया, 26 दिसम्बर (Udaipur Kiran) ।
फारबिसगंज केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सह ईस्ट जोन के संगठन सचिव अवधेश कुमार साह एवं सचिव मनोज कुमार भारती ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव को पत्र लिखकर कोविड -19 महामारी के दौरान जारी अधिसूचना जीएसआर 220(ई) को रद्द करने की मांग की है।
इस अवधि के दौरान मार्च 2020 में जारी अधिसूचना में दवाओं के निर्माण ,बिक्री एवं वितरण को विनियमित करने के लिए ड्रग एक्ट की धारा 26 में कुछ शर्तों में ढिलाई देते हुए घर-घर दवाओं के आपूर्ति की अनुमति दी गई थी।इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य दवा विक्रेताओं के माध्यम से आपातकालीन स्थिति एवं प्रतिकूल वातावरण में जरूरतमंदों को दवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित कराना था।परंतु स्थिति सामान्य हो चुकी है।जिसको लेकर अधिसूचना के अप्रासंगिक रह गई है।साथ ही एसोसिएशन ने इसे ड्रग एक्ट की धारा 65 को दरकिनार किया जाना बताया।परंतु इस प्रावधान का दुरुपयोग विभिन्न ई.फार्मेसी के द्वारा आवश्यक नियामक सुरक्षा उपायों का पालन किए बगैर दवाओ की होम डिलीवरी की जा रही है,जिसकी वजह से नशीली दवाओं के दुरुपयोग होने की बात एसोसिएशन ने कही।
पत्र में शीर्षस्थ संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन द्वारा भी स्वास्थ्य मंत्रालय से दवाओं के अवैध ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग पूर्व में किए जाने की जानकारी दी गई।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर