मुरादाबाद, 24 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने दो साल पुराने मामले में मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपित काे दोषी पाते हुए दो साल दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सदर कोतवाली में 24 सितंबर 2022 को तत्कालीन प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने मैनाठर के नूरपुर निवासी बब्बन पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि बब्बन अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करता है। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे दो साल दो माह के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल