
-विशेष न्यायाधीश ने दोष साबित होने पर छह लोगों को दी उम्रकैद की सजा-सभी दोषियों पर दो लाख चालीस हजार रुपये का अदालत ने दिया जुर्माना हमीरपुर, 23 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । सोमवार काे राजीनामा न करने पर युवक का अपहरण कर हत्या करने के 12 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार ने फैसला सुनाया। अदालत ने हत्यारोपी पिता-पुत्रों सहित दो सगे भाईयों समेत छह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजक एडीजीसी विजय सिंह ने आज शाम बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी पीड़ित रमेश अनुरागी ने तहरीर देकर बताया था कि गांव निवासी सतीश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें राजीनामा के लिए गांव निवासी देव सिंह उसके बेटे सुनील, सतीश, संतोष व अवधेश उसका भाई संतोष के अलावा अरुण, ओमकार, बृजेश व राजेश दबाव बना रहे थे। जिसका उसके भाई जैतपाल ने विरोध किया। जिससे नाराज उक्त सभी लोगों ने सात अक्तूबर 2012 को सुबह करीब 10 बजे लाठी, डंडों, तमंचा व बंदूक से लैस होकर उसका घर घेर लिया और जातिसूचक गालियां देते हुए उसके भाई जैतपाल को मारपीट करते हुए खींचकर अपने घर ले गए। वह लोग भाई को छोड़ने के लिए मानमनौव्वल में लगे रहे।
बाद में कुरारा पुलिस को सूचना दी। मौके पर आई पुलिस जैतपाल को अस्पताल ले गई। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सभी 10 लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या व एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने न्यायालय में छह लोगों देव सिंह उसके तीन बेटों व अवधेश उसके भाई संतोष के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी छह लोगों देव सिंह, सुनील, संतोष, सतीश, अवधेशव संतोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
