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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा के गांव जलालपुर निवासी रनवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह ने 23 मार्च 2009 को महेंद्र सिंह पुत्र धीरी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में उसका भतीजा सत्येंद्र, भाभी सामंतश्री तथा अन्य लोग घायल हुए थे।

मृतक के भाई दिनेश ने थाने में रनवीर सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने रनवीर और अन्य लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रनवीर सिंह पुत्र श्याम सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष के अभाव ने अन्य लोगों को दोष मुक्त कर दिया।

न्यायालय रनवीर को आर्म्स एक्ट के मामले में 2 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 500 रुपया का अर्थ दंड लगाया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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