नई दिल्ली, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी नहीं मिली है। सीबीआई ने सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अनुमति मिलने में दो हफ्ते लगेंगे। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश दिया।
सीबीआई ने 26 नवंबर को कहा था कि 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी मिल गई है। 20 सितंबर को सीबीआई ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट आरोपित अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह