शिमला, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राज्य में नववर्ष के उत्सव और पर्यटकों के भारी तादाद में आगमन के दृष्टिगत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 23 दिसम्बर से पांच जनवरी 2025 तक 24 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत जनहित में लिया गया है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
—————
(Udaipur Kiran) शुक्ला