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मॉब लिंचिंग के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास

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पूर्व बर्दवान, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सितंबर 2011 में पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी थानांतर्गत करंडा गांव में घटित एक मॉब लिंचिंग के मामले में बर्दवान अदालत ने तीन महिलाओं सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 10 सितंबर 2011 को मेमारी थाना अंतर्गत करंडा गांव में भूतनाथ मल्लिक नामक व्यक्ति की सामूहिक पिटाई में हत्या कर दी गई थी। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले उस गांव में नवान्न उत्सव का आयोजन किया गया था। आरोप है कि उस शख्स ने वहां कुछ उटपटांग हरकत कर दी थी। उस घटना को लेकर गांव में पंचायत बैठक में उसे बुलाया गया। लेकिन वह नहीं गया। इस घटना से भड़के लोगों ने भूतनाथ मल्लिक को फुलपुकुर तालाब के किनारे बहुत पीटा। इसके बाद फिर उसे खींचकर गांव के एक क्लब में ले जाया गया और उसकी फिर से पिटाई की गई। रात करीब 11:15 बजे पुलिस ने भूतनाथ का शव बरामद किया।

मृतक के भाई गणेश मल्लिक ने घटना की लिखित शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने जांच की और महिलाओं सहित ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पंचम न्यायालय में न्यायाधीश देबाश्री हलदर की पीठ में चल रही थी। पुलिस ने 26 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया। इस मामले की सुनवाई एक दशक से ज्यादा समय तक चली। सोमवार को जज ने तीन महिलाओं समेत नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। बाकियों को बरी कर दिया गया। दोषियों में अजय पंडित, राजू पंडित, मोहन पंडित, कविता पंडित, मदन दुर्लभ, अलो बाग, पिचर बाग, हुबल मल्लिक और मिलन बाग शामिल हैं।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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