प्रयागराज, 21 दिसंबर (Udaipur Kiran) । बहरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट मामले के दोषी को न्यायालय ने शनिवार को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि बहरिया थाना क्षेत्र के जोगापुर कपसा गांव निवासी महेश पुत्र रामपाल के खिलाफ वर्ष 2021 में धारा 377, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
योगी सरकार के निर्देश पर उप्र पुलिस विभाग आपरेशन कन्विक्शन के तहत बहरिया थाने के खिलाफ प्रभावी पैरवी की। परिणाम स्वरूप पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद शनिवार को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल