लखीमपुर खीरी, 21 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले में अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर भू-खण्ड /भूमि पर अनियोजित तरीके से कृषि भूमि पर अवैध भू-खण्ड विभाजन करते हुए प्लाटिंग का कार्य करने वालों पर एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे 20 प्रॉपर्टी डीलर को चिन्हित करते हुए नियत प्राधिकारी एसडीएम (सदर) की ओर से आरबीओ एक्ट 1958 की धारा-10 के अन्तर्गत नोटिस भेजे गए हैं। वहीं 30 स्थलों पर आमजन की जागरूकता वाले फ्लेक्सी भी लगाए गए है।
एसडीएम सदर नियत प्राधिकारी (विनियमित क्षेत्र लखीमपुर) अश्विनी कुमार सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर्स को भेजी नोटिस में उल्लेख किया है कि कृषि भूमि को बिना अकृषक घोषित कराये तथा सक्षम स्तर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे अवैध प्लाटिंग को तत्काल हटा लें। ऐसी स्थिति में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी को बलपूर्वक नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। भू-खण्डों को क्रय करने वाले स्वामियों को जन सामान्य के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं न उपलब्ध कराने पर प्रॉपर्टी डीलर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजा गया है जहां कृषि भूमियां जो कि अकृषक घोषित नहीं है, पर आवासीय काॅलोनी बनाने के उद्देश्य से अवैध प्लाटिंग कर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। भू-खण्ड क्रेता को मूलभूत सुविधाएं यथा सम्पर्क मार्ग, रास्ता, नाली, विद्युत व्यवस्था, पीने का पानी, पार्क इत्यादि मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया है। रेरा अधिनियम (विनिमय एवं विकास) के अन्तर्गत पंजीकरण कराये बिना प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर जनमानस को भ्रमित करते हुए क्रय-विक्रय का बोर्ड लगाकर अवैध ढंग से प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है।
एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश के माध्यम से नगर पालिका परिषद लखीमपुर, टाउन एरिया खीरी एवं आसपास के 27 गांवों (बांसखेड़ा, राजापुर, मुड़ियाखेड़ा, अर्नीखाना, भंसड़िया, छाउछ, उदयपुर महेवा, मिदनियां, सैधरी, लखीमपुर देहात, प्यारेपुर, सलेमपुर, मीरपुर, रामापुर, पहाड़ापुर, लाहौरी नगर, बाँसताली, कुवंरपुर, सरॉय, सरॉय सकनट, सरॉय रत्ता, महावत कैमहरा, पनगी कलां, जयदरथ, पट्टी विजयी, बरखेरवा, नौरंगाबाद) विनियमित क्षेत्र घोषित है।
(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव