जयपुर, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुन: गणना करने से जुडे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और विजय प्रत्याशी सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपडा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता संजय शर्मा ने अदालत को बताया कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था। जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलट खारिज होना बताया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुन: मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुन: गणना के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और विजयी उम्मीदवार से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)