नई दिल्ली, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान रेप पीड़ित की ओर से पेश वकील ने सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि अगर उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाती है तो उन्हें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए। सुनवाई के दौरान रेप पीड़ित की मां भी कोर्ट में उपस्थित थी और अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया। सुनवाई के दौरान दोनों तरफ के वकीलों के बीच इतनी तीखी बहस होने लगी कि कोर्ट ने कहा कि आप दोनों चैंबर में आइए, हम दोनों को समझा नहीं सकते हैं।
कोर्ट ने एम्स के उस रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि सेंगर से मिलने आनेवाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल के नियमित संचालन बाधित हुई और इससे मरीजों की देखभाल और गुणवत्ता से समझौता करना पड़ा। इसपर सेंगर के वकील ने कहा कि ऐसी स्थिति आगे नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सेंगर की तबीयत खराब होने की वजह से लोगों के मिलने का तांता लगा।
बतादें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य के आधार पर 20 दिसंबर तक सजा को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की प्राथमिक जांच के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सेंगर को 6 दिसंबर को तीन-चार दिनों के लिए भर्ती किया जाएगा ताकि उनकी बीमारियों का इलाज हो सके।
सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है। बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
रेप पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। रेप पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी।
20 दिसंबर 2019 को पीड़ित से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा