मंदसौर, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । संजीत मंदसौर रोड रणायरा काचरिया कदमाला के बीच 13 मार्च 2014 को डोडाचूरा ठेका व्यवसाय में रंजिश को लेकर आरोपी कमल राणा पिता डुंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ व अन्य साथी बाबु खां, हबीब खां, जाकिर खां, रईस खां, राजु खां, मोहसीन खां, फरोज खां, वसीम खां, शाहिद खां के साथ मिलकर हाजी मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां उर्फ सरदार खां एवं मुजीव खां पुत्र छोटे खां निवासी निम्बाहेड़ा की योजनाबद्ध तरीके से डोडाचूरा के व्यापार में फ्री में पार्टनरशीप नही रखने की बात पर षडयंत्र रचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी व ड्रायवर रमेश पुत्र कृष्णकांत मिश्रा निवासी निम्बाहेड़ा व शक्कामल को भी घायल कर दिया था जिस पर से थाना नारायणगढ पर अपराध क्रमांक 57/14 धारा 302,307,120 बी 34 भादवि व 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपितोंं के विरुद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया था। जो माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय मंदसौर ने विचाराधिन था। प्रकरण में न्यायालय द्वारा गुरूवार को आरोपित कमल राणा पुत्र डूंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ को दोषी पाते हुये दोहरे आजीवन कारावस एवं जुमार्ने से दण्डित किया गया।
(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया